धुरकी पुलिस ने पशु तस्कर के लिए ले जाए जा रहे पशु व वाहन को किया जब्त, करवाई जारी
Gulam Mohmmad
धुरकी (गढ़वा): धुरकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धुरकी पुलिस ने पशु तस्कर के लिए ले जाए जा रहे पशु सहित विकप वैन को जब्त किया है। वहीं धुरकी थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार ने बताया कि मंगलवार कि रात्रि समय करीब 9:30 बजे गश्ती के क्रम में अपवाहन सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम परासपानी कला की ओर से ग्राम शिवरी के रास्ते एक सफेद रंग के चार पहिया पिकप वाहन में पशु लोड कर उसका वध करने के लिए गढवा की ओर ले जाया जा रहा है। जिस आशय से वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वहीं से प्रस्थान किया। सत्यापन के क्रम में रात्रि समय करीब 9:55 बजे ग्राम शिवरी पहुँचा तो देखा कि सामने से एक पिकप वाहन काफी तेजी से आ रही है, जिसे ट्रार्च के द्वारा लाईट से ईशारा कर रोकने का प्रयास किया तो पिकप वाहन के चालक गाडी को रास्ते पर खडा कर भागने लगा। जिसमें वाहन चालक को पकडने का काफी प्रयास किया परन्तु वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिसके बाद रास्ते पर खडी चार पहिया पिकप वाहन जिसका रजि० नं0- JH03AK-6575 को तलाशी उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष लिया तो देखा कि उक्त पिकप वाहन में छ: गोवंशीय पशु रस्सी के मदद से एक दूसरे से और गाडी में रड के सहारे बांधा हुआ है तथा सभी गोवंशीय पशु लम्बा लम्बा सांस ले रही है और तकलीफ में है। तत्पश्चात् उक्त सफेद रंग के चार पहिया पिकप वाहन एवं उसपर लोड 6 गोवंशीय पशु को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण चालक बुलाकर उक्त पिकप वाहन को स्वतंत्र साक्षियों के साथ लेकर थाना लाया। तत्पश्चात् उक्त स्वतंत्र साक्षियों के सामने उक्त गौवंशीय पशु (बैल) को वाहन से सही-सलामत उतारकर थाना परिसर के कैम्पस में तत्काल सुरक्षार्थ हेतु रखा । साथ ही उतारने के क्रम में पाया गया कि गोवंशीय पशु तस्कर के द्वारा परिवहन करने के क्रम में एक गोवंशीय पशु को जबरदस्ती रस्सी से बाँधा गया है, जिस कारण एक गोवंशीय पशु का एक पैर में जख्मी हो गया है, जिससे गोवंशीय पशु को चलने में तकलीफ हो रही थी, जिसका ईलाज हेतु पशु चिकित्सक से सम्पर्क किया। वहीं देखने से ऐसा प्रतित होता है कि उक्त गोवंशीय पशु को लुक-छिप कर चोरी-छुपे तरीके से सफेद रंग के चार पहिया पिकप वाहन रजि सं0- JH03AK-6575 के चालक एवं मालिक तथा अन्य अज्ञात के द्वारा गोवंशीय पशु का वध करने के उद्देशय से व्यापार करने के लिए ले जाया जा रहा था, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। वहीं इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा-317(5)/3(5), झारखण्ड गोजातीय पशु वध निषेध अधि0 2005 की धारा-12 एवं पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 की धारा-11 के अन्तर्गत सफेद रंग के चार पहिया पिकप वाहन रजि सं0- JH03AK-6575 के चालक एवं मालिक तथा अन्य अज्ञात को गोजातीय पशु को वध करने एवं व्यापार करने के नियत से परिवहन करने के आरोप में अग्रतर करवाई कि जा रही है।